झूठा आरोप लगाने पर मानहानि का केस किया, कोर्ट ने खैरा के बयान देने पर लगाई रोक
नोटिस जारी कर 11 अगस्त को कोर्ट में पेश होने का आदेश
चंडीगढ़, 1/08/ 2025, देश क्लिक ब्यूरो :
कांग्रेस नेता सुखपाल खैरा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री भगवंत मान के ओएसडी राजबीर सिंह घुम्मन ने कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है।
राजबीर घुम्मन ने वीरवार को चंडीगढ़ की अदालत में यह मामला दर्ज कराया। उन्होंने अदालत को बताया कि खैरा ने मेरे खिलाफ झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाए। उन्होंने मेरी छवि को खराब करने क लिए जानबूझकर भ्रष्टाचार के झूठे दावे किए जिनका कोई आधार नहीं है।
इस मामले पर आप प्रवक्ता गोविंदर मित्तल ने कहा कि अदालत ने केस पर सुनवाई करते हुए सुखपाल खैरा को इस मामले में नोटिस जारी किया है और इस मामले में खैरा के किसी भी तरह के कोई बयान देने पर पूरी तरह रोक लगा दी है। कोर्ट ने खैरा को 11 अगस्त को पेश होकर अपना पक्ष रखने का भी आदेश जारी किया है।
उन्होंने कहा कि 11 अगस्त को सुनवाई के लिए सुखपाल खैरा को कोर्ट पेश होना पड़ेगा और अगर उनके बयान पहले किए गए दावे से अलग निकले तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है।
राजबीर घुम्मन ने वीरवार को चंडीगढ़ की अदालत में यह मामला दर्ज कराया। उन्होंने अदालत को बताया कि खैरा ने मेरे खिलाफ झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाए। उन्होंने मेरी छवि को खराब करने क लिए जानबूझकर भ्रष्टाचार के झूठे दावे किए।
अदालत ने सुखपाल खैरा को इस मामले में नोटिस जारी किया है और सुनवाई पूरी होने तक इस मामले में किसी भी तरह के कोई बयान देने पर पूरी तरह रोक लगा दी है। कोर्ट ने खैरा को 11 अगस्त को पेश होकर अपना पक्ष रखने का भी आदेश जारी किया है।
11 अगस्त को सुनवाई के लिए सुखपाल खैरा को कोर्ट पेश होना पड़ेगा और अगर उनके बयान किए गए दावे से अलग निकले तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। मानहानि के मामले में अधिकतम दो साल की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकता है।