नई दिल्ली, 3 मार्च
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि अदालत पीड़ित लोगों और भारतीय छात्रों के लिए बुरा महसूस कर रही है, जो चल रहे युद्ध के बीच यूक्रेन में फंसे हुए हैं, लेकिन वह रूसी राष्ट्रपति को युद्ध रोकने का निर्देश नहीं दे सकते। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष एक वकील की याचिका का उल्लेख किया गया, जिसमें दावा किया गया था कि भारत सरकार केवल यूक्रेन के एक निश्चित हिस्से से छात्रों को निकालने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
वकील ने कहा कि छात्र युद्धग्रस्त देश के अन्य हिस्सों में फंसे हुए हैं। पीठ में जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और हिमा कोहली भी शामिल हैं, जिन्होंने कहा, "अदालत क्या कर सकती है.. क्या हम रूस के राष्ट्रपति को युद्ध रोकने का निर्देश जारी कर सकते हैं?"
वकील ने आगे कहा कि इन छात्रों को भी निकाला जाना चाहिए और सरकार को उनकी देखभाल भी करनी चाहिए।
पीठ ने कहा कि यूक्रेन के छात्रों के साथ उसकी पूरी सहानुभूति है और भारत सरकार अपना काम कर रही है। पीठ ने कहा कि वह मामले में अटॉर्नी जनरल की राय मांगेगी।
इस बीच, विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा, "यूक्रेन में हमारा दूतावास यूक्रेन में भारतीय नागरिकों के साथ लगातार संपर्क में है.।"
"हम रूस, रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और मोल्दोवा सहित क्षेत्र के देशों के साथ प्रभावी ढंग से समन्वय कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से निकाला गया है।"
--आईएएनएस